Pan Card News 2024: आज के जमाने में पैन कार्ड और आधार कार्ड जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुका है। यह दोनों दस्तावेज सरकारी चीजों के अलावा हर जगह काम आता है। हालांकि सरकार निर्देश अनुसार पैन को आधार से लिंक करना बेहद आवश्यक है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उन्हें भारी नुक्सान हो सकता है। तो आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से…
पैन और आधार लिंक (आखिरी तारीख और जुर्माना)
सरकार निर्देश अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की आख़िरी तारीख 31 जुलाई 2024 दी गई है। यदी कोई इस तारीख तक आधार से पैन लिंक नहीं करता है तो उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है।
पैन-आधार लिंक ना होने के नुकसान
यदि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक ना हो तो नीचे दिए नुक्सान का सामना करना पड़ सकता है।
- आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक में नया खाता नहीं खोल पाएंगे।
- आयकर से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 रुपये तक कि जुर्माना देना पड़ सकता है। यह जुर्माना आयकर विभाग अधिनियम धारा 272B के तहत लगाया जा सकता है।
पैन को आधार से लिंक कैसे करें?
यदि आप भी ऑनलाइन माध्यम से पैन को आधार से लिंक करना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। तो आइए जानते है..
- सभी को आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा।
- यहां होमपेज पर “क्विक लिंक्स” विकल्प पर “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
- फिर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
- “I Validate My Aadhar Details” विकल्प चुनें।
- इसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे दर्ज करें।
- फिर “Validate” पर क्लिक करें।
- इसके बाद जुर्माना भरकर सब सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रक्रिया से आप आधार से पैन को लिंक कर पाएंगे।
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